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Title: उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया
Reference No.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/107/6/2022 
Date: 01/06/2022
उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया

संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/107/6/2022         दिनांकः 1 जून 2022

सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर)

विषयः उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया

  1. वर्तमान में, साधारण बीमा उत्पादों की फाइलिंगों को `संदर्भः सं. आईआरडीएआई/ एनएल/जीडीएल/एफएण्डयू/030/02/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 के द्वारा जारी किये गये साधारण बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओंसंबंधी दिशानिर्देशों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

  1. उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं के संबंधित उपबंध निम्नानुसार हैं :

  • उपर्युक्त दिशानिर्देशो के पैरा 7.2(I) के अनुसार, `उक्त फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रियाओं द्वारा अपेक्षित है कि उत्पादों का विपणन करने से पहले उन्हें आवश्यक रूप से प्राधिकरण के पास फाइल किया जाए। सभी खुदरा उत्पाद (उनके आशोधनों सहित) प्राधिकरण के पास फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रियाओं के अंतर्गत फाइल किये जाएँगे। तथापि, वाणिज्यिक ग्राहकों (जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, छोटी दूकानें और स्थापनाएँ, न्यासी, सहकारी सोसाइटियाँ आदि) के लिए प्रस्तावित वाणिज्यिक उत्पाद जो 5 करोड़ तक की बीमित राशि से युक्त हैं (अग्नि खंड की बीमित राशि से युक्त पैकेज पालिसियों के लिए) अथवा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित बीमित पालिसी राशि से युक्त हैं, फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रियाओं के अंतर्गत फाइल किये जाएँगे

  • वाणिज्यिक उत्पाद उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पैरा 7.2 (III) के अनुसार यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं।

  1. साधारण बीमा उत्पादों के अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण के तौर पर उभरते बाजार की आवश्यकताओं के प्रति अधिक तेजी से प्रतिक्रिया दर्शाने तथा साधारण बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यकुशलता का संवर्धन करने में उद्योग की सहायता करने के लिए, प्राधिकरण आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा साधारण बीमाकर्ताओं को दोनों खुदरा और वाणिज्यिक व्यवसाय की श्रेणियों के लिए यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया के अधीन व्यवसाय की अग्नि (फायर), मरीन, मोटर और इंजीनियरिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत सभी उत्पाद फाइल करने की अनुमति देता है। तथापि, रु. 5 करोड़ तक प्रारंभिक बीमित राशि से युक्त व्यवसाय की विविध व्यवस्थाओं के खुदरा उत्पादों (वर्तमान उत्पादों के आशोधनों सहित) को प्राधिकरण के पास फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रिया के अंतर्गत फाइल करना जारी रहेगा।
  2. तदनुसार, साधारण बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 7.2 (I) और 7.2 (III) को उपर्युक्त आशय (पैरा 3) हेतु आशोधित किया गया है।
  3. `साधारण बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देशों के सभी अन्य उपबंध और अपेक्षाएँ लागू रहेंगी।
  4. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
  5. इस परिपत्र की प्रभावी तारीख से पहले प्राधिकरण के पास फाइल किये गये नये और उत्पादों / ऐड-आनों के संशोधनों का प्रसंस्करण वर्तमान उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(अनिता जोस्युला)

महाप्रबंधक (गैर-जीवन)    

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