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Title: बीमांकन एवं पुनर्बीमा विवरणियाँ – हार्ड प्रति की प्रस्तुति समाप्त करना
Reference No.: आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/88/5/2022
Date: 11/05/2022
बीमांकन एवं पुनर्बीमा विवरणियाँ – हार्ड प्रति की प्रस्तुति समाप्त करना

परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/88/5/2022          दिनांक:  11.05.2022

Cir No. IRDA/ACT/CIR/GEN/88/5/2022                                         Date: : 11.05.2022

प्रति / To,

सभी बीमाकर्ता / To all insurers

विषयः बीमांकन एवं पुनर्बीमा विवरणियाँ हार्ड प्रति की प्रस्तुति समाप्त करना

Subject: Actuarial & reinsurance returns – Dispensing with hard copy submission

1.   यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के अधीन जारी किया जाता है। यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2.   बीमाकर्ताओं से अपेक्षित नहीं है कि वे बीमांकिक मूल्यांकन अथवा पुनर्बीमा से संबंधित किसी भी रिपोर्टविवरणी अथवा अन्य दस्तावेज की हार्ड प्रतियाँ आईआरडीएआई प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करें। इसके बजायदस्तावेजों की पीडीएफ और एक्सेल प्रतियाँ निम्नलिखित ई-मेल आईडी को प्रेषित की जाएँ:

2.1.     actuarial-valuation-l@irdai.gov.in (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए)

2.2.      actuarial-valuation-nl@irdai.gov.in (अन्य सभी बीमाकर्ताओं के लिए)

3.    ऐसे सभी दस्तावेजों की पीडीएफ प्रतियों पर अपेक्षित हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर किए जाएँगे। प्रत्येक पृष्ठ पर आद्यक्षर (इनीशियल्स) करने अथवा डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।

4.    तथापि, बीएपी के माध्यम से विवरणियों का प्रस्तुतीकरण मौजूदा व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगा।

1. This circular is issued under section 14(2)(e) of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999. It shall come into force with immediate effect.

2. Insurers are not required to submit hard copies of any reports, returns or other documents related to actuarial valuation or reinsurance to IRDAI Head Office. Instead, PDF and Excel copies of the documents are to be sent to the following email IDs:

2.1. actuarial-valuation-l@irdai.gov.in (for life insurers)

2.2. actuarial-valuation-nl@irdai.gov.in (for all other insurers)

 3. The PDF copies of all such documents shall be digitally signed by the required signatories. Each page need not be initialled or digitally signed.

4. The submission of returns through BAP shall, however, continue as per the current practice.

 

(पी. के. अरोड़ा / P K Arora)

सदस्य (बीमांकक) / Member (Actuary)

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