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सूक्ष्म बीमा खंड के लिए संयुक्त (कांबी) उत्पाद अभिकल्पित करने संबंधी समिति की रिपोर्ट
आईआरडीएआई को सूक्ष्म बीमा के लिए एक संयुक्त (कांबी) उत्पाद अभिकल्पित करने की अनुमति देने लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं, जोकि एक ऐसा विचार है जो लक्ष्य समूहों के लिए व्यापक समग्र सेवा (वन स्टाप) समाधान की आवश्यकता पूरी करता है। इसके लिए वर्तमान कानूनी ढाँचे में एवं आईआरडीएआई के विनियमों में संशोधन आवश्यक हो सकते हैं।
आईआरडीएआई ने सूक्ष्म बीमा खंड हेतु कांबी उत्पादों की संकल्पना का अध्ययन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्वतंत्र परामर्शदाताओं तथा बीमा उद्योग और विनियामक क्षेत्रों में कार्य करने के अनुभव से युक्त अन्य व्यक्तियों से सदस्यों को लेकर एक समिति का गठन फरवरी 2020 में किया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो अब जनसाधारण की सूचना के लिए हमारी वेबसाइट पर प्रस्तुत की जा रही है तथा सभी हितधारकों से इस संबंध में टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं।
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पृष्ठ सं./खंड/पैराग्राफ का संदर्भ
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टिप्पणी
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टिप्पणियाँ सुश्री डी.ज्ञानप्रसूना, सहायक महाप्रबंधक, जीवन बीमा विभाग को निम्नलिखित पते पर भेजी जाएँ।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,
सर्वे सं. 115/1, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा,
गच्चीबौली, हैदराबाद-500032 (तेलंगाना) भारत
ई-मेल / Email: d.gyanaprasuna@irdai.gov.in
प्रतिसूचना (फीडबैक) प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख 15 मई 2022 है।
मुख्य महाप्रबंधक (जीवन बीमा)