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संदर्भ सं.: -- दिनांकः 03.01.2022
एक्सपोज़र प्रारूप
बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश
सुदृढ़ पारिश्रमिक अथवा क्षतिपूर्ति पद्धतियों को सुनिश्चित करने तथा अनुपयुक्त क्षतिपूर्ति संरचनाओं अथवा प्रोत्साहन योजनाओँ के कारण अत्यधिक जोखिम उठाने के व्यवहार से उत्पन्न होनेवाली स्थितियों से बचने के लिए एवं साथ ही पिछले 5 वर्षो के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, परिपत्र संदर्भ आईआरडीएआई/एफएण्डए/जीडीएल/एलएसटीडी/155/08/2016 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा जारी किये गये बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशकों और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ पूर्णकालिक निदेशक के पारिश्रमिक संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित करना प्रस्तावित है।
प्रस्तावित दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :
- इन दिशानिर्देशों में निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओँ के गैर-कार्यकारी निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ)/पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी)/ प्रबंध निदेशकों (एमडी) का पारिश्रमिक सम्मिलित है तथा वह फार्मेट भी शामिल है जिसमें पारिश्रमिक का ब्योरा प्राधिकरण को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- गैर-कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) के लिएः
- बैठक शुल्क और अन्य व्ययों के अतिरिक्त, इसमें वैयक्तिक निदेशक के दायित्वों और यथासमय होनेवाली माँगों के अनुरूप पारिश्रमिक के भुगतान के लिए व्यवस्था है, जो नियत पारिश्रमिक के रूप में अर्हताप्राप्त सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। तथापि, ऐसा पारिश्रमिक अध्यक्ष को छोड़कर ऐसे प्रत्येक निदेशक के लिए रु. बीस लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा। बोर्ड के अध्यक्ष के लिए, पारिश्रमिक का निर्णय संबंधित कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।
- ईएसओपी के लिए एनईडी पात्र नहीं होंगे। एनईडी को श्रम-जन्य ईक्विटी के किसी भी आबंटन के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।
- किसी भी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने सहित, एनईडी के रूप में सेवा करने के लिए अधिकतम आयु और वर्षों की संख्या को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के साथ सुयोजित किया गया है।
- पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी/प्रबंध निदेशकों के लिए
- पारिश्रमिक संरचना को नियत वेतन, परिलब्धियों और परिवर्ती वेतन के बीच विभाजित किया जाएगा।
- नियत वेतन उचित होना चाहिए तथा परिलब्धियों सहित सभी नियत मदों को नियत वेतन के भाग के रूप में माना जाएगा।
- परिवर्ती वेतन
- परिवर्ती वेतन संबंधी सीमाः अधिकतम नियत वेतन के 300% के अधीन पारिश्रमिक का कम से कम 50%। जहाँ परिवर्ती वेतन नियत वेतन के 200% तक है, वहाँ परिवर्ती वेतन का कम से कम 50% गैर-नकदी लिखतों के द्वारा होगा। यही सीमा 70% होगी, यदि परिवर्ती वेतन नियत वेतन के 200% से अधिक हो।
- आस्थगन – परिवर्ती वेतन का कम से कम 50% तीन वर्ष की अवधि के लिए `आनुपातिक से अधिक शीघ्रता से नहीं’ के आधार पर अवश्य आस्थगित किया जाएगा। यदि परिवर्ती वेतन रु. 15 लाख से अधिक नहीं है तो कोई आस्थगन आवश्यक नहीं है।
- परिवर्ती वेतन फार्मूला – अभिनिर्धारित भारांक के साथ एक परिवर्ती वेतन फार्मूला 70% मात्रात्मक मानदंडों तथा 30% गुणात्मक मानदंडों के साथ निर्धारित किया गया है। बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह कार्यनिष्पादन के उन मानदंडों को विनिर्दिष्ट करे जिनके आधार पर परिवर्ती वेतन का मूल्यांकन किया गया हो।
- भुगतान से पहले राशि कम करना (मैलस) और भुगतान के बाद कराधान द्वारा वसूली करना (क्लाबैक) – बीमाकर्ता के कार्यनिष्पादन में किसी नकारात्मक प्रवृत्ति के होने की स्थिति में आस्थगित पारिश्रमिक, मैलस / क्लाबैक व्यवस्था के अधीन होना चाहिए।
- एमडी और सीईओ तथा डब्ल्यूटीडी का कार्यकाल इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निर्धारण के साथ सुयोजित किया गया है।
- इसके अलावा, पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश जोखिम नियंत्रण और अनुपालन स्टाफ के पारिश्रमिक के लिए स्थूल सिद्धांत भी उपलब्ध कराते हैं जो मोटे तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निर्धारणों के अनुरूप हैं।
उक्त दिशानिर्देशों की प्रति अनुबंध-1 के रूप में प्रस्तुत है। सभी से अनुरोध है कि प्रस्तावित दिशानिर्देशों पर अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव दें। टिप्पणियाँ / सुझाव अनुबंध-2 के रूप में संलग्न फार्मेट में 19 जनवरी 2022 तक सुश्री श्रुति श्रीवास्तव को ई-मेल द्वारा shruti.srivastava@irdai.gov.in पर पहुँचने चाहिए तथा उनकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को rksharma@irdai.gov.in पर भेजी जानी चाहिए।
आर.के. शर्मा
महाप्रबंधक
अनुलग्नक / ANNEXURE 2
सुझावों के लिए प्रारूप
FORMAT FOR SUGGESTIONS ON
बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश
Guidelines on Remuneration of Non-Executive Directors and Managing Director/Chief Executive Officer/Whole-time Directors of Insurance companies
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दिशानिर्देश / अनुलग्नक Guidelines /Annexure |
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